RBI Rules: ट्रांजेक्शन फेल होने पर बैंक कितने दिन में वापस करेगा पैसा? जानिए रिजर्व बैंक के नियम

आजकल डिजिटल लेनदेन (Digital Transactions) का चलन बढ़ता जा रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी कारणवश आपका लेनदेन असफल (Transaction Failed) हो जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि आपका पैसा वापस कब और कैसे मिलेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फेल ट्रांजेक्शन (Failed Transactions) को लेकर कुछ सख्त नियम बनाए हैं। इन नियमों के तहत बैंकों को एक निर्धारित समयसीमा में ग्राहक का पैसा वापस करना अनिवार्य है।


क्या होता है फेल ट्रांजेक्शन?

जब किसी कारणवश आपका लेनदेन पूरा नहीं होता और आपके खाते से पैसा कट जाता है, लेकिन वह प्राप्तकर्ता के खाते में नहीं पहुंचता, तो इसे फेल ट्रांजेक्शन कहा जाता है। यह समस्या निम्नलिखित स्थितियों में हो सकती है:

  1. ATM ट्रांजेक्शन असफल होना
  2. UPI या मोबाइल बैंकिंग ट्रांजेक्शन फेल होना
  3. PoS मशीन पर पेमेंट फेल होना
  4. नेट बैंकिंग से ट्रांजेक्शन अधूरा रहना

RBI के नियम: फेल ट्रांजेक्शन पर पैसा वापस कब मिलेगा?

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए यह स्पष्ट किया है कि असफल लेनदेन की स्थिति में पैसा ग्राहक के खाते में वापस करना अनिवार्य है। इसके लिए समयसीमा निर्धारित की गई है:

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1. ATM ट्रांजेक्शन फेल:

अगर ATM से पैसा कट गया, लेकिन निकला नहीं:

  • पैसा 5 वर्किंग डेज (कामकाजी दिनों) के भीतर वापस होना चाहिए।

2. UPI और IMPS फेल ट्रांजेक्शन:

अगर UPI या IMPS के जरिए भेजा गया पैसा असफल हो गया:

  • पैसा 1 वर्किंग डे के भीतर वापस होना चाहिए।

3. PoS मशीन या ई-कॉमर्स पेमेंट फेल:

यदि कार्ड से भुगतान करते समय लेनदेन असफल हो गया:

  • पैसा 5 वर्किंग डेज के भीतर ग्राहक के खाते में वापस होना चाहिए।

4. नेट बैंकिंग फेल ट्रांजेक्शन:

नेट बैंकिंग के जरिए किया गया भुगतान असफल होने पर:

  • बैंक को 1-2 वर्किंग डेज के भीतर पैसा वापस करना होगा।

अगर पैसा समय पर वापस न मिले तो क्या करें?

RBI के नियमों के अनुसार, अगर पैसा तय समय सीमा में वापस नहीं किया जाता, तो ग्राहक को मुआवजा (Compensation) भी मिल सकता है।

  1. बैंक से शिकायत करें:
    सबसे पहले अपने बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क करें और शिकायत दर्ज कराएं।
  2. बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) से शिकायत करें:
    अगर बैंक आपकी समस्या का समाधान नहीं करता है, तो आप RBI के बैंकिंग लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं।
  3. पेनाल्टी का अधिकार:
    समय सीमा से अधिक देरी होने पर बैंक को आपको प्रति दिन ₹100 का जुर्माना देना होगा।

क्यों होते हैं फेल ट्रांजेक्शन?

  1. तकनीकी समस्या:
    बैंकिंग सिस्टम में किसी प्रकार की तकनीकी खराबी के कारण लेनदेन असफल हो सकता है।
  2. नेटवर्क समस्या:
    कमजोर इंटरनेट कनेक्शन या सर्वर डाउन होने से ट्रांजेक्शन फेल हो सकता है।
  3. गड़बड़ पिन या डिटेल्स:
    गलत पिन या अन्य जानकारी दर्ज करने से लेनदेन पूरा नहीं हो पाता।
  4. अपर्याप्त बैलेंस:
    खाते में बैलेंस कम होने के कारण लेनदेन असफल हो सकता है।
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ग्राहक को क्या करना चाहिए?

  1. तुरंत बैंक को सूचित करें:
    ट्रांजेक्शन फेल होने पर तुरंत बैंक से संपर्क करें और शिकायत दर्ज कराएं।
  2. शिकायत नंबर नोट करें:
    शिकायत दर्ज करते समय आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।
  3. समयसीमा पर नजर रखें:
    बैंक द्वारा निर्धारित समयसीमा में पैसा वापस न मिलने पर आगे की कार्रवाई करें।
  4. UPI और बैंकिंग ऐप्स की मदद लें:
    ट्रांजेक्शन की स्थिति जानने के लिए बैंकिंग ऐप्स या UPI ऐप्स में अपने लेनदेन की जानकारी देखें।

फेल ट्रांजेक्शन से बचने के टिप्स

  1. स्थिर नेटवर्क का उपयोग करें:
    डिजिटल लेनदेन करते समय सुनिश्चित करें कि इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो।
  2. ATM का सही चयन करें:
    ऐसे ATM का उपयोग करें जहां कैश उपलब्ध हो और तकनीकी खराबी न हो।
  3. लेनदेन की जानकारी रखें:
    अपने बैंकिंग ऐप्स और खाते की नियमित निगरानी करें।
  4. गलत विवरण न भरें:
    कार्ड नंबर, UPI पिन, और अन्य बैंकिंग डिटेल्स सही भरें।

निष्कर्ष

RBI ने फेल ट्रांजेक्शन को लेकर बैंकों के लिए सख्त नियम बनाए हैं। तय समयसीमा के भीतर पैसा वापस करना अब बैंकों की जिम्मेदारी है। अगर आपका पैसा समय पर वापस नहीं होता, तो आपको मुआवजा भी मिल सकता है। डिजिटल लेनदेन करते समय सावधानी बरतें और फेल ट्रांजेक्शन होने पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।

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