भारत सरकार ने आयकर (Income Tax) को लेकर कई बड़े बदलाव किए हैं, जो हर वर्ग के करदाताओं को प्रभावित करते हैं। अब 10 लाख रुपये तक की कमाई पूरी तरह टैक्स फ्री हो चुकी है, लेकिन 20 लाख रुपये कमाने वालों को कितना टैक्स देना होगा? आइए जानते हैं नए टैक्स स्लैब और इसकी पूरी जानकारी।
2023-24 का नया आयकर स्लैब (New Tax Regime)
सरकार ने नई कर प्रणाली (New Tax Regime) को सरल और करदाता के लिए फायदेमंद बनाने के लिए इसमें बदलाव किए हैं। यहां जानिए 2024-25 के लिए नया टैक्स स्लैब:
आय (Income) | टैक्स दर (Tax Rate) |
---|---|
₹0 – ₹3,00,000 | शून्य (No Tax) |
₹3,00,001 – ₹6,00,000 | 5% |
₹6,00,001 – ₹9,00,000 | 10% |
₹9,00,001 – ₹12,00,000 | 15% |
₹12,00,001 – ₹15,00,000 | 20% |
₹15,00,001 और उससे अधिक | 30% |
10 लाख रुपये तक की आय पर अब टैक्स में छूट का लाभ मिलेगा।
10 लाख कमाने वालों पर क्या होगा असर?
अगर आपकी आय 10 लाख रुपये तक है, तो अब आपको शून्य टैक्स देना होगा। इसका मतलब है कि यह आय पूरी तरह टैक्स फ्री हो चुकी है।
20 लाख की आय पर कितना टैक्स लगेगा?
यदि आपकी वार्षिक आय 20 लाख रुपये है, तो आपकी कमाई पर टैक्स का सटीक गणना कुछ इस प्रकार होगी:
1. 0-3 लाख:
इस हिस्से पर टैक्स दर 0% होगी।
टैक्स: ₹0
2. 3-6 लाख:
इस हिस्से पर टैक्स दर 5% होगी।
टैक्स: ₹15,000
3. 6-9 लाख:
इस हिस्से पर टैक्स दर 10% होगी।
टैक्स: ₹30,000
4. 9-12 लाख:
इस हिस्से पर टैक्स दर 15% होगी।
टैक्स: ₹45,000
5. 12-15 लाख:
इस हिस्से पर टैक्स दर 20% होगी।
टैक्स: ₹60,000
6. 15 लाख से ऊपर:
बची हुई ₹5 लाख की आय पर टैक्स दर 30% होगी।
टैक्स: ₹1,50,000
कुल टैक्स: ₹3,00,000 (20 लाख की आय पर)
नई कर प्रणाली के प्रमुख लाभ
- छोटे करदाताओं के लिए राहत:
कम आय वाले व्यक्तियों को अब कर की दरों में छूट मिल रही है। - सरल प्रक्रिया:
नई कर प्रणाली में डिडक्शन और कर गणना का तरीका पहले की तुलना में सरल और समय बचाने वाला है। - निवेश की स्वतंत्रता:
आपको टैक्स बचाने के लिए केवल निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप अपनी जरूरत के अनुसार निवेश कर सकते हैं।
पुरानी और नई टैक्स प्रणाली में अंतर
हालांकि, नई टैक्स प्रणाली को लागू किया गया है, लेकिन करदाता चाहें तो पुरानी प्रणाली का विकल्प भी चुन सकते हैं।
- पुरानी प्रणाली: इसमें Section 80C, 80D के तहत डिडक्शन का लाभ मिलता है।
- नई प्रणाली: यहां कोई डिडक्शन नहीं है, लेकिन कर की दरें कम हैं।
निष्कर्ष
सरकार की नई टैक्स प्रणाली से 10 लाख रुपये तक की आय पूरी तरह टैक्स फ्री हो गई है। वहीं, 20 लाख रुपये की आय पर केवल ₹3 लाख का टैक्स लगेगा, जो पहले की तुलना में बेहद कम है। यह बदलाव निश्चित रूप से मध्यम और उच्च आय वर्ग के करदाताओं के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है।